18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कानून में विशेष संरक्षण

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हमीरपुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलाए जा रहे विशेष विधिक जागरूकता अभियान के तहत राजकीय इंटर कॉलेज, हमीरपुर में छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम, 2012 की जानकारी दी गई। कार्यक्रम जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मनोज कुमार राय के मार्गदर्शन तथा सचिव वंदना अग्रवाल के निर्देशन में आयोजित हुआ।सिविल जज (जूनियर डिवीजन), क्राइम अगेंस्ट वूमेन अंकित पाल ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कानून विशेष संरक्षण प्रदान करता है। उन्होंने बच्चों को अपने अधिकारों, व्यक्तिगत सीमाओं और अनुचित व्यवहार के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया।कार्यक्रम में विद्यार्थियों को गुड टच-बैड टच की पहचान, असहज स्थिति में अभिभावक या शिक्षक को तत्काल जानकारी देने तथा 1098 और 112 जैसे सहायता माध्यमों के उपयोग के बारे में बताया गया। साथ ही साइबर सुरक्षा के तहत सोशल मीडिया पर सावधानी बरतने और निजी फोटो-वीडियो साझा न करने की सलाह दी गई।विद्यार्थियों ने बाल सुरक्षा एवं पॉक्सो अधिनियम से जुड़े प्रश्न पूछे, जिनका न्यायाधीश ने सरल भाषा में समाधान किया। प्रधानाचार्य अरविंद कुमार गौतम, तबस्सुम, पीएलवी गणेश सिंह, पवन कुमार, शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

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