जज ने छात्राओं को किया सजग, POCSO कानून के साथ बताए सुरक्षित-असुरक्षित स्पर्श के तरीके

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जज ने छात्राओं को किया सजग, POCSO कानून के साथ बताए सुरक्षित-असुरक्षित स्पर्श के तरीके

हमीरपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर के तत्वावधान में चलाए जा रहे POCSO जागरूकता कार्यक्रम के तीसरे दिन सोमवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, हमीरपुर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सिविल जज जूनियर डिवीजन अरुण कुमार यादव ने छात्राओं को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रमुख प्रावधानों और विधिक अधिकारों की जानकारी दी।सिविल जज ने छात्राओं को सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श की पहचान, लैंगिक अपराधों से बचाव तथा किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में तत्काल आवाज उठाने के लिए जागरूक किया। उन्होंने कहा कि किसी भी अनुचित या आपत्तिजनक स्थिति में चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसकी जानकारी अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित प्राधिकारी को तत्काल देनी चाहिए।उन्होंने बताया कि बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों की जानकारी होने से बच्चे किसी भी विपरीत परिस्थिति में सजग रहते हुए समय से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्या सरस्वती देवी ने सिविल जज अरुण कुमार यादव को बुके भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर पीएलवी पवन तिवारी, छाया प्रजापति, महिला कल्याण विभाग की दीप्ति अग्निहोत्री, कृष्ण गोपाल तिवारी, एएचटीयू थाना अध्यक्ष राकेश यादव, उपनिरीक्षक राजबहादुर यादव सहित विद्यालय के शिक्षकगण एवं छात्राएं उपस्थित रहीं।कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को POCSO अधिनियम, बाल अधिकारों एवं विधिक संरक्षण के प्रति जागरूक करना तथा लैंगिक अपराधों के विरुद्ध सजग होकर आवाज उठाने के लिए सशक्त बनाना रहा।

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